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ई-सेफ्टी कमिश्नर (eSafety)
ई-सेफ्टी कमिश्नर (eSafety) ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्वतंत्र नियामक है। हम एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी एजेंसी हैं।
eSafety सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद करता है तथा अधिक सुरक्षित, अधिक सकारात्मक ऑनलाइन अनुभव प्राप्त करने के तरीकों को बढ़ावा देता है। हमारे पास अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ़ोरम में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा करने के लिए कानूनी अधिकार हैं, जहाँ लोग दुर्व्यवहार या नुकसान झेलते हैं।
eSafety में मुफ्त ऑनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम और संसाधन भी हैं।
eSafety गंभीर रूप से हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को हटाने में मदद कर सकता है। गंभीर रूप से हानिकारक सामग्री की उदाहरणें निम्नलिखित हो सकती हैं:
- बच्चों की साइबरबुलिंग (अर्थात इंटरनेट पर डराना धमकाना)
- वयस्क साइबर दुर्व्यवहार
- दिखाए गए व्यक्ति की सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग फ़ोटो या वीडियो
- अवैध और प्रतिबंधित सामग्री।
रिपोर्ट कैसे करें, यह जानने के लिए यहाँ जाएँ: eSafety.gov.au/report
आप eSafety को रिपोर्ट करने में आपकी सहायता के लिए किसी दुभाषिए की सेवा के लिए अनुवाद और दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service) को 131 450 पर भी कॉल कर सकते/ती हैं।
इस पेज़ के अंग्रेज़ी के भागों को पढ़ने के लिए आप Google Translate का प्रयोग कर सकते/ती हैं।'
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Adult cyber abuse
वयस्क साइबर दुर्व्यवहार से सम्बन्धित छोटी मार्गदर्शिका (गाइड)
यह मार्गदर्शिका बताती है कि वयस्क साइबर दुर्व्यवहार क्या होता है, यदि आप इसका शिकार होते हैं तो क्या करें, और इसकी रिपोर्ट कैसे करें और सहायता कैसे पाएं।
Domestic and family violence
तकनीक आधारित घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा से निपटना
यह त्वरित मार्गदर्शिका बताती है कि किस प्रकार ऑनलाइन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग घरेलू, पारिवारिक और यौन हिंसा के रूप में किसी का शोषण करने या उसे नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसमें ध्यान दिए जाने वाले लक्षणों, रिपोर्ट करने का तरीका और सहायता प्राप्त करने का तरीका शामिल है।
Last updated: 05/03/2025